सीवान कोर्ट में पेश हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, 15 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में तय हुए आरोप


वर्ष 2011 के चुनावी मामले में एसीजेएम-1 की अदालत में हुई संक्षिप्त कार्रवाई; स्वास्थ्य कारणों के बाद अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए पूर्व सीएम।

LNB News Desk (गयाजी बिहार) | 6 नवंबर 2026
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव 15 साल पुराने एक मामले में सीवान की अदालत में पेश हुए। यह पूरा मामला वर्ष 2011 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

सीवान (बिहार):

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीवान में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम)-1 की अदालत में पेश हुए। यह मामला 2011 का है, जिसमें उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। लगभग पांच मिनट तक चली संक्षिप्त कार्रवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया और आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। अदालत के समक्ष लालू प्रसाद के वकील कामेश्वर तिवारी ने अपना पक्ष रखा।
  
​क्या है पूरा मामला:

यह मामला 2011 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। 8 अक्टूबर 2011 को लालू प्रसाद राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के लिए प्रचार करने दरौंदा विधानसभा क्षेत्र गए थे। आरोप है कि वहाँ निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू होने के बावजूद उन्होंने बिना जरूरी अनुमति के जनसभा की थी। इसके बाद तत्कालीन अंचल अधिकारी शंकर महतो ने दरौंदा थाने में लालू प्रसाद और परमेश्वर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सह-आरोपी परमेश्वर सिंह का निधन हो चुका है, जबकि लालू प्रसाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
  
​गैर-जमानती वारंट और कुर्की पर रोक:

इससे पहले अदालत ने लालू प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। कई बार पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, वकीलों द्वारा यह बताए जाने के बाद कि वे स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे, संपत्ति कुर्की की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए वे शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया यानी ट्रायल शुरू होगी।
  
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